जयपुर। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस ( COVID -90 ) के सक्रंमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रदेश के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान (विद्यालय, महाविद्यालय, मदरसे आदि ) कोचिंग संस्थान, जिम, सिनेमाघर एवं थियेटर आदि 30 मार्च, 2020 तक बदं रहेंगे ।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रोहित कुमार सिंह ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID -90 ) संक्रमण को ’पेनडेमिक’ घोषित कर दिया गया है । उन्होंने बताया कि इस दौरान विद्यालयाें में चल रही बोर्ड परीक्षायें एवं महाविद्यालयों में चल रही वार्षिक परीक्षायें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जायेगी । मेडिकल, फार्मेंसी, नर्सिंग कॉलेज तथा जिन विद्यालयोें एवं महाविद्यालयों में परीक्षाओ का आयोजन किया जाना है, उन संस्थाओं द्वारा कोरोना वायरस (COVID -90) से रोकथाम के संबंध मे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा -निर्देशो की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जाऎ। उन्होनें कहा कि मेडिकल, फार्मेंसी, नसिर्ंग कॉलेजों पर उक्त रोक लागु नही होगी ।